नई दिल्ली, 10 अक्तूबर (अशोक “अश्क”) मध्य प्रदेश और राजस्थान में कथित तौर पर जहरीली कोल्ड्रिफ कफ सीरप के सेवन से कई बच्चों की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका (PIL) दाखिल की गई थी, जिसमें मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) से कराने की मांग की गई थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है।मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया।

याचिकाकर्ता अधिवक्ता विशाल तिवारी ने कहा कि यह मामला लापरवाही की चरम सीमा को दर्शाता है और इसकी गंभीरता को देखते हुए जांच और जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए।सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि यह केवल मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है और याचिकाकर्ता के पास कोई ठोस दस्तावेज या सबूत नहीं है।गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट शुरुआत में इस याचिका पर सुनवाई को तैयार था, लेकिन जब यह जानकारी सामने आई कि याचिकाकर्ता ने पहले ही 10 अन्य जनहित याचिकाएं दाखिल की हैं, तो अदालत ने इसे खारिज कर दिया।

