
पटना, 12 जनवरी (पटना डेस्क) बिहार में स्लीपर बसों के संचालन को लेकर राज्य सरकार ने सख़्त रुख़ अपना लिया है। लगातार मिल रही शिकायतों और हालिया आगजनी की घटनाओं के बाद परिवहन विभाग एक्शन मोड में आ गया है। परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने साफ चेतावनी दी है कि सीटर परमिट पर पंजीकृत होकर अवैध रूप से स्लीपर या मिक्स्ड बसों में बदली गई गाड़ियों का परमिट बिना किसी नरमी के तुरंत रद्द किया जाएगा।

मंत्री ने कहा कि यात्रियों की जान से खिलवाड़ किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जांच में सामने आया है कि कई बस ऑपरेटर नियमों को ताक पर रखकर सीटर बसों को स्लीपर में तब्दील कर रहे हैं। यह केंद्रीय मोटर वाहन नियमों का खुला उल्लंघन है। इन बसों में फायर सेफ्टी, इमरजेंसी एग्जिट और सुरक्षा मानक बेहद कमजोर हैं।खास तौर पर कटिहार–सिलीगुड़ी रूट पर सबसे अधिक गड़बड़ियां मिली हैं। मंत्री ने स्वीकार किया कि इसमें प्रशासनिक मिलीभगत भी रही है।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि कार्रवाई बस मालिकों के साथ-साथ लापरवाह आरटीओ अधिकारियों पर भी होगी।अब स्लीपर बसें केवल मान्यता प्राप्त फैक्ट्रियों में ही बनेंगी। नियमों की अनदेखी करने वालों की अब खैर नहीं।

