हैदराबाद 27 अगस्त (अंकिता राय) गणेश उत्सव से पहले तेलंगाना हाईकोर्ट ने राजधानी समेत राज्य भर में लगाए जा रहे गणेश पंडालों को लेकर कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि पंडालों में सुरक्षित विद्युत व्यवस्था अनिवार्य होगी और ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए लाउडस्पीकर रात 10 बजे के बाद बंद करने होंगे।हाईकोर्ट ने यह आदेश नागरिकों की सुरक्षा, आपातकालीन सेवाओं की सुगमता और सार्वजनिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए दिया है। अदालत ने कहा कि आवासीय इलाकों में पंडाल लगाने के दौरान यह सुनिश्चित किया जाए कि एम्बुलेंस या दमकल जैसे आपातकालीन वाहनों की आवाजाही बाधित न हो।

कोर्ट ने आयोजकों को पूजा-पाठ के लिए निश्चित समय तय करने और उसी का पालन करने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही, उत्सव समाप्त होने के बाद स्थल की पूरी सफ़ाई और स्वच्छता की जिम्मेदारी आयोजकों पर डाली गई है।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जो भी आयोजक सुरक्षा मानकों और इन निर्देशों का उल्लंघन करेंगे, उनके खिलाफ सख़्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए स्थानीय प्रशासन और पुलिस को विशेष निगरानी रखने का आदेश दिया गया है।
इस आदेश के बाद शहर में पंडाल आयोजकों और प्रशासनिक अधिकारियों की हलचल तेज़ हो गई है। त्योहार के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने और लोगों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए सरकार भी एक व्यापक गाइडलाइन जारी करने की तैयारी में है।

