पटना, 7 अक्तूबर (निज संवाददाता) भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के लोकप्रिय कलाकार दिनेश लाल यादव ‘निरहुआ’ और अभिनेत्री आम्रपाली दुबे एक कानूनी विवाद में फंस गए हैं। मुजफ्फरपुर के कलमबाग चौक स्थित एक मॉल के उद्घाटन समारोह के दौरान रोड जाम होने और उसमें एंबुलेंस फंसने के मामले को लेकर इन दोनों कलाकारों के खिलाफ कोर्ट में परिवाद (केस) दर्ज किया गया है।

यह परिवाद अधिवक्ता सुधीर ओझा ने सीजेएम (CJM) कोर्ट में दायर किया है। इसमें निरहुआ और आम्रपाली दुबे के साथ-साथ मुजफ्फरपुर के एसडीएम तुषार कुमार और मॉल के मालिक को भी आरोपी बनाया गया है। अधिवक्ता का आरोप है कि 4 अक्टूबर को आयोजित उद्घाटन समारोह के दौरान भारी भीड़ जमा हो गई, जिससे सड़क पर गंभीर जाम लग गया और एक एंबुलेंस उसमें फंस गई। इससे मरीज को समय पर अस्पताल पहुंचने में परेशानी हुई।
इस केस में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराएं 223, 189(7), 189(6), 191(1), 190, 61(1), 280, 272, 198, और 199(B) लगाई गई हैं। कोर्ट ने इस परिवाद पर संज्ञान लेते हुए अगली सुनवाई की तारीख 18 अक्टूबर निर्धारित की है।
गौरतलब है कि 4 अक्टूबर को मॉल के उद्घाटन समारोह में निरहुआ और आम्रपाली दुबे बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। उनके आते ही हजारों की भीड़ मॉल और सड़क पर उमड़ पड़ी थी। इस वजह से स्थानीय ट्रैफिक पूरी तरह बाधित हो गया था। सोशल मीडिया पर इस कार्यक्रम के वीडियो और तस्वीरें तेजी से वायरल हुई थीं, जिनमें बेकाबू भीड़ और सड़क पर फैला जाम साफ देखा जा सकता है।
स्थानीय प्रशासन को भीड़ नियंत्रण और ट्रैफिक व्यवस्था बहाल करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। अब देखना यह होगा कि 18 अक्टूबर को कोर्ट इस मामले में क्या रुख अपनाता है और आगे की कार्रवाई किस दिशा में बढ़ती है।

