
समस्तीपुर, 23 फरवरी (समस्तीपुर डेस्क) बिहार सरकार ने जिले के सभी नगर निकायों—नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत—में चल रही अवैध मांस-मछली दुकानों पर सख्ती के निर्देश जारी किए हैं। नगर आयुक्त व कार्यपालक अधिकारियों को कहा गया है कि बिना लाइसेंस संचालित दुकानों को तत्काल बंद कराया जाए।

जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि ये दुकानें बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 345 का उल्लंघन कर रही हैं। कई स्थानों पर खुले में, अस्वास्थ्यकर हालात में बिक्री, मृत पशुओं का प्रदर्शन और धार्मिक स्थलों व शैक्षणिक संस्थानों के पास संचालन पाया गया है।शहर के ताजपुर रोड, मथुरापुर घाट, डीआरएम कार्यालय के पीछे बड़ी काली मंदिर, सोनबरसा चौक और बीआरबी कॉलेज के निकट वर्षों से बिना लाइसेंस दुकानें चल रही हैं।

सड़कों पर बहता गंदा पानी, रेलवे लाइन के पास फेंका कचरा और खून के छींटों से लोग परेशान हैं।लगातार शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं होने से लोगों में नाराजगी थी। अब प्रशासन ने साफ किया है कि वैध अनुज्ञप्ति के साथ ही दुकानें चलेंगी, अन्यथा सख्त कार्रवाई तय है।

