पटना, 15 अक्टूबर (पटना डेस्क) आगामी बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 को लेकर मतदाता सूचना पर्ची (Voter Information Slip) के वितरण कार्य में तेजी लाने के लिए जिला प्रशासन ने स्पष्ट और सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी रोशन कुशवाहा ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया है कि 1 नवम्बर 2025 तक सभी पंजीकृत मतदाताओं को मतदाता पर्ची वितरित कर दी जाए।
निर्वाचन विभाग, पटना के पत्रांक 4404/निर्वा० दिनांक 13.10.2025 के आलोक में जारी निर्देश के अनुसार, सभी बी.एल.ओ. (BLO) को घर-घर जाकर मतदाता या उसके परिजन को पर्ची हस्तगत करानी होगी, और प्राप्ति पर हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लेना अनिवार्य किया गया है।

निर्वाचन क्षेत्र समस्तीपुर में मतदान तिथि 6 नवम्बर 2025 तय की गई है, अतः पर्ची वितरण की अंतिम तिथि 1 नवम्बर 2025 निर्धारित की गई है। पांच दिन पूर्व तक अवितरित पर्चियाँ सील बंद लिफाफे में संबंधित निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को लौटानी होंगी।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी परिस्थिति में मतदाता पर्ची BULK में किसी प्रत्याशी, एजेंट या अन्य व्यक्ति को नहीं दी जाएगी। उल्लंघन की स्थिति में संबंधित बीएलओ पर कार्रवाई होगी।
मतदाता पर्ची पहचान पत्र नहीं है, बल्कि केवल सूचना हेतु है। मतदान के समय आयोग द्वारा मान्य फोटो पहचान पत्र में से कोई एक प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी पदाधिकारियों से कहा है कि हर दिन 3 बजे तक वितरण की प्रगति रिपोर्ट अनिवार्य रूप से भेजी जाए, ताकि कार्य पर सतत निगरानी रखी जा सके। उन्होंने इसे “अतिआवश्यक कार्य” मानते हुए पूरी निष्ठा से जिम्मेदारी निभाने का निर्देश दिया।

