बेतिया, 23 अक्तूबर (सेंट्रल डेस्क) बिहार विधान सभा आम चुनाव व पर्व-त्योहारों को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन ने सख्ती बरती है। जिले के डीएम धर्मेन्द्र कुमार ने जिले के कुख्यात अपराधकर्मियों के विरुद्ध बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2024 की धारा 3(3) के तहत कार्रवाई करते हुए 08 अपराधकर्मियों को जिला बदर कर दिया है।

जबकि 16 अपराधकर्मियों को थाना बदर करने का आदेश पारित किया है। इन सभी अपराधकर्मियों पर भारतीय दंड संहिता,आर्म्स एक्ट, आईटी एक्ट,मद्यनिषेध उत्पाद अधिनियम सहित कई गंभीर धाराओं में मामले दर्ज हैं। अधिकांश आरोपी जमानत पर बाहर थे। पुलिस अधीक्षक द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर सुनवाई के बाद जिला पदाधिकारी ने उक्त कार्रवाई की। सुनवाई के दौरान ये अपराधकर्मी अपने पक्ष में कोई संतोषजनक बचाव प्रस्तुत नहीं कर सके, जिसके बाद इन्हें 30 नवम्बर 2025 तक के लिए जिला बदर/थाना बदर कर दिया गया। इस अवधि में संबंधित अपराधकर्मियों को अपने-अपने निर्दिष्ट थानों में नियमित रूप से हाजिरी दर्ज करानी होगी। इस आदेश के अनुपालन और अनुश्रवण की जिम्मेदारी बेतिया व बगहा के एसपी को दी गई है। डीएम द्वारा जारी सूची के अनुसार, जिन अपराधकर्मियों को जिला बदर या थाना बदर किया गया है, उनमें प्रमुख रूप से नवल पुर के सिसवा गांव निवासी अभिषेक राय आईटीआई बेतिया अशोक कुमार सोनी उर्फ भवानी सिंह, पोखरिया राय के सोनू चौधरी शैम्भू आ पुर के सावन सिंह,भवानीपुर ढढवा के
ओमप्रकाश यादव बैठनिया के राजाबाबु उर्फ सन्नी सिंह आदि शामिल हैं।इसी प्रकार अन्य अपराधकर्मियों को भी विभिन्न जिलों और थानों में बदर किया गया है।जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह कदम जिले में निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव माहौल सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया है।

