
बक्सर, 12 मार्च (विक्रांत) जिले में आगामी 15 मार्च को होने वाली सिविल कोर्ट की बहुप्रतीक्षित प्रारंभिक परीक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। गुरुवार को समाहरणालय परिसर स्थित सभाकक्ष में जिला पदाधिकारी श्रीमती साहिला और पुलिस अधीक्षक शुभम आर्य ने संयुक्त रूप से दंडाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के साथ विशेष ब्रीफिंग कर परीक्षा को स्वच्छ, शांतिपूर्ण और कदाचारमुक्त तरीके से सम्पन्न कराने के निर्देश दिए।यह परीक्षा विज्ञापन संख्या 04/2022 के तहत बिहार के सिविल न्यायालयों में अटेंडेंट और पियून (जनरल + ऑर्डरली) पदों पर नियुक्ति के लिए आयोजित की जा रही है।

परीक्षा जिले के कुल 16 परीक्षा केंद्रों पर दो पालियों में आयोजित होगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। इस परीक्षा में कुल 8444 अभ्यर्थी शामिल होंगे।प्रशासन की ओर से प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर एक-एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट, पुलिस पदाधिकारी और पर्याप्त पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। स्टैटिक मजिस्ट्रेट परीक्षा शुरू होने से दो घंटे पहले केंद्र पर पहुंचकर व्यवस्था का जायजा लेंगे और पूरी परीक्षा अवधि तक निगरानी रखेंगे। उनका दायित्व होगा कि परीक्षा पूरी तरह कदाचारमुक्त, शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो।परीक्षा में किसी भी प्रकार की अनियमितता रोकने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सभी अभ्यर्थियों की परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पहले सघन तलाशी ली जाएगी।

जांच के दौरान यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी के पास लिखित सामग्री, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस, डिजिटल डायरी, कैलकुलेटर, स्मार्ट वॉच या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण न हों। महिला अभ्यर्थियों की जांच महिला पुलिसकर्मियों द्वारा की जाएगी तथा फ्रिस्किंग के दौरान DFMD और हैंड मेटल डिटेक्टर का भी उपयोग होगा।प्रत्येक परीक्षा केंद्र में कक्षवार वीक्षकों की प्रतिनियुक्ति रैंडम तरीके से केंद्राधीक्षक की मौजूदगी में की जाएगी। साथ ही केंद्र परिसर में “आप CCTV कैमरा की निगरानी में हैं” वाले बोर्ड भी लगाए जाएंगे।परीक्षा के सुचारु संचालन के लिए समाहरणालय परिसर स्थित जिला आपदा शाखा भवन में जिला नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। नियंत्रण कक्ष का दूरभाष नंबर 06183-223333 निर्धारित किया गया है। इसके प्रभारी सहायक निदेशक जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग श्री निखिल कुमार होंगे।परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए रेलवे स्टेशन और बस अड्डा बक्सर पर भी दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। वहीं परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 लागू रहेगी तथा अभिभावकों और अनधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।इसके अलावा परीक्षा के दौरान केंद्रों के आसपास फोटोस्टेट दुकानों को बंद रखने, सोशल मीडिया पर निगरानी, यातायात व्यवस्था सुचारु रखने, बिजली आपूर्ति निर्बाध रखने और आपात स्थिति के लिए एम्बुलेंस व चिकित्सकीय टीम तैनात रखने के निर्देश भी दिए गए हैं।प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा में किसी भी प्रकार के कदाचार या इम्परसोनेशन की स्थिति में संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

