



पूर्णिया:-03 सितम्बर (राजेश कुमार झा)राष्ट्रीय लोक अदालत में पुराने ट्रैफिक चालानों के निपटारे का सुनहरा मौका:-
12 सितंबर को शमन राशि में मिलेगी 50% तक छूट:-
अगर आपके वाहन का ट्रैफिक चालान लंबे समय से लंबित है, तो बिहार सरकार के परिवहन विभाग द्वारा लागू “एकमुश्त यातायात चालान निपटान योजना-2026” के तहत आगामी 12 सितंबर 2026 को व्यवहार न्यायालय परिसर,पूर्णिया में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत आपके लिए बड़ा अवसर लेकर आई है।
जिला प्रशासन पूर्णिया और जिला विधिक सेवा प्राधिकार के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस लोक अदालत में वाहन चालकों को लंबित ई-चालानों की शमन राशि (Penalty) पर अधिकतम 50% तक की विशेष छूट दी जाएगी।
जिला परिवहन कार्यालय, पूर्णिया के आंकड़ों के अनुसार जिले में वर्तमान में लगभग 15,000 यातायात चालान लंबित हैं, जिन पर कुल 20.92 करोड़ रुपये की राशि बकाया है।
90 दिनों से अधिक समय से लंबित चालानों का निष्पादन इस योजना के तहत किया जाएगा।
प्रमुख अपराधों पर छूट का विवरण:–
उल्लंघन का प्रकार, निर्धारित शमन राशि, लोक अदालत में देय छूट राशि ।
बिना ड्राइविंग लाइसेंस :- ₹5,000 /₹2,500 |
ओवरस्पीडिंग :- ₹4,000 | ₹2,000 ।
गैर-बीमित वाहन (No Insurance) | ₹2,000 | ₹1,000 |
आदेश का उल्लंघन :- ₹2,000 | ₹1,000 ,
गैर-पंजीकृत वाहन:- ₹2,000 | ₹2,000 (यथावत) |
बिना हेलमेट / सीट बेल्ट | ₹1,000 | ₹500 |
| तीन सवारी (Triple Riding) | ₹1,000 | ₹500
क्षमता से अधिक सवारी:- ₹1,000 | ₹1,000 (यथावत) |
केवल पूर्णिया जिले का निपटारा:– इस लोक अदालत में केवल पूर्णिया जिले में दर्ज एवं लंबित यातायात ई-चालानों का ही निष्पादन किया जाएगा।
हेल्पडेस्क एवं काउंटर्स: व्यवहार न्यायालय परिसर में ऑनलाइन एवं ऑफलाइन भुगतान हेतु विशेष काउंटर स्थापित किए जाएंगे, जहां तकनीकी सहायता एवं मार्गदर्शन उपलब्ध रहेगा।
आवश्यक दस्तावेज: वाहन स्वामी अपने चालान की वर्तमान स्थिति जांचकर संबंधित आवश्यक कागजात (जैसे RC, DL आदि) के साथ उपस्थित होंगे।
जिला परिवहन पदाधिकारी एवं जिला प्रशासन पूर्णिया ने सभी वाहन स्वामियों से अपील की है कि वे 12 सितंबर 2026 को समय पर पहुंचकर इस योजना का लाभ उठाएं और अपने लंबित मामलों को हमेशा के लिए समाप्त कराएं।
अधिक जानकारी के लिए जिला परिवहन कार्यालय, पूर्णिया से संपर्क करें।
















