
बक्सर, 08 जनवरी (विक्रांत) जिले में लगातार बढ़ती ठंड, घने कोहरे और शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा और अहम फैसला लिया है। बच्चों के स्वास्थ्य एवं जीवन पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव की आशंका को ध्यान में रखते हुए जिला दण्डाधिकारी, बक्सर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा–163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किया है।

जारी आदेश के अनुसार बक्सर जिला अंतर्गत सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों, प्री-स्कूल तथा आंगनबाड़ी केंद्रों सहित, कक्षा 1 से 8 तक की सभी शैक्षणिक गतिविधियां दिनांक 13 जनवरी 2026 तक पूर्णतः स्थगित रहेंगी। यह आदेश 09 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा और 13 जनवरी 2026 तक लागू रहेगा।हालांकि, कक्षा 9 एवं उससे ऊपर के विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक गतिविधियों को सशर्त अनुमति दी गई है। ऐसे विद्यालय प्रतिदिन सुबह 10:30 बजे से अपराह्न 3:30 बजे तक कक्षाएं संचालित कर सकेंगे।प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन विद्यालयों में पूर्व से बी-एड, बोर्ड परीक्षा अथवा अन्य परीक्षाओं या विशेष कक्षाओं का कार्यक्रम निर्धारित है, उनका संचालन पूर्ववत किया जा सकेगा।

जिला प्रशासन ने अभिभावकों एवं विद्यालय प्रबंधन से अपील की है कि बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेश की अवहेलना की स्थिति में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।शीतलहर के इस दौर में जिला प्रशासन का यह निर्णय अभिभावकों के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है।

