
पटना:-28 सितम्बर(राजेश कुमार झा)पासपोर्ट वेरिफिकेशन मामले को लेकर सरकार ने सख्त निर्देश जारी किया है. सरकार ने 30 सितम्बर तक थाने में लंबित सभी पासपोर्ट का वेरिफिकेशन करने का निर्देश जारी किया है.ताकि 01 अक्टूबर से नई व्यवस्था के तहत वेरिफिकेशन का का। शुरू हो सके.बताते चलें कि कोलकाता पुलिस ने पासपोर्ट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है. आगामी 01 अक्टूबर से शहर में पासपोर्ट वेरिफिकेशन की जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस थानों से हटा दी जाएगी.इसके बाद नए पासपोर्ट समेत सभी प्रकार के पासपोर्ट वेरिफिकेशन का काम सिक्योरिटी कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन (एससीओ) के माध्यम से किया जाएगा. इस संबंध में कोलकाता पुलिस आयुक्त की ओर से संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं.निर्देश के अनुसार,व्यवस्था में बदलाव लागू होने से पहले पुलिस थानों में लंबित सभी पासपोर्ट वेरिफिकेशन मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा करना होगा.
लंबित मामलों के निपटारे पर जोर
पुलिस थानों के प्रभारी अधिकारियों को लंबित मामलों की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करने का निर्देश दिया गया है.अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई भी मामला अनावश्यक रूप से लंबित न रहे.वहीं प्रत्येक डिविजन के डीसी को अपने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले थानों में लंबित पासपोर्ट वेरिफिकेशन मामलों की प्रगति पर लगातार नजर रखने को कहा गया है. किसी मामले में देरी या किसी प्रकार की समस्या सामने आने पर इसकी जानकारी तत्काल एडिशनल सीपी (एसबी) को देने के निर्देश दिए गए हैं.
30 सितंबर तक देनी होगी रिपोर्ट
सभी पुलिस थानों को 30 सितंबर तक साप्ताहिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी. रिपोर्ट में कुल लंबित मामलों की संख्या,सप्ताह के दौरान निपटाए गए मामलों तथा सप्ताह के अंत में शेष मामलों का विस्तृत ब्योरा देना होगा.यह रिपोर्टिंग व्यवस्था नवंबर तक जारी रहने की बात कही गई है.
वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपी गई निगरानी की जिम्मेदारी
नई व्यवस्था को सुचारु रूप से लागू करने और लंबित मामलों के समय पर निपटारे के लिए ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर इंटेलीजेंस और डीसीपी (एससीओ) को विशेष जिम्मेदारी दी गई है.पुलिस मुख्यालय ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशों का सख्ती से पालन करने और निर्धारित समय सीमा के भीतर लंबित मामलों का निपटारा सुनिश्चित करने को कहा है. नई व्यवस्था लागू होने के बाद पासपोर्ट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में स्थानीय पुलिस थानों की प्रत्यक्ष भूमिका समाप्त हो जाएगी और इसकी जिम्मेदारी एससीओ के स्तर पर केंद्रित होगी.
















